HUDA हाउसिंग स्कीम 2017 के बारे में वो जानकारी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी
गुड़गांव, अंबाला, बहादुरगढ़, दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जगाधरी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, कैथल और जिंद जैसे शहरों में विभिन्न आय वर्ग के लोगों को रिहायशी प्लॉट्स मुहैया कराने के मकसद से हरियाणा अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2017 तैयार की थी। 15 जून को ई-अॉक्शन के जरिए इन प्लॉट्स को योग्य को-अॉपरेटिव ग्रुप्स हाउसिंग सोसाइटीज या वेलफेयर हाउसिंग अॉर्गनाइजेशंस को आवंटित किया गया था। रिजर्व प्राइज कलेक्टर दरों या मार्केट रेट का 80 परसेंट (जो भी ज्यादा हो) पर तय की गई थीं।
यह है अप्लाई करने की प्रक्रिया: दिलचस्पी रखने वाले समूहों, हाउसिंग सोसाइटीज या वेलफेयर अॉर्गनाइजेशंस को huda.haryanaeprocurement.gov.in पर जाकर बोली की प्रक्रिया के लिए साइन अप कर यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल करना था। साथ ही सिक्योरिटी और अॉनलाइन ई सर्विस फीस भी जमा करानी थी। HUDA की वेबसाइट पर यह है साइन इन करने की प्रक्रिया:
-HUDA Procurement Portal पर लॉग इन करें और मेन पोर्टल पर जाएं।
-साइन अप बटन पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरकर जमा कर दें।
-ई-अॉक्शन समारोह में भाग लेने के लिए लॉगिंग डीटेल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता था।
-लॉग इन करने के बाद नीलामी में भाग लेने वाला शख्स खुद डैशबोर्ड की ओर चला जाएगा। यह दो भागों में बंटा है-करंट इवेंट और अवॉर्डेड। करंट इवेंट में लाइव अॉक्शन दिखाई देता है। जबकि अवॉर्डेड या ओपन सेक्शन मेंबोली लगाने वालों और अॉक्शन पूरा होने के बाद बोली की जानकारी होती है।
कौन कर सकता है अप्लाई: को-अॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, वेलफेयर हाउसिंग ग्रुप, जिसमें कम से कम 20 सदस्य हों, वे HUDA ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2017 के लिए अप्लाई करने के योग्य थे। हाउसिंग सोसाइटीज को खुद को पोर्टल पर रजिस्टर भी कराना था। सफलता पाने वाले को-अॉपरेटिव ग्रुप्स को नीलामी की रकम के 10 प्रतिशत के अलावा पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां, दस्तखत किए हुए पासपोर्ट साइज फोटो, कानूनी औररेजॉल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपियां भी जमा करनी थीं।
अन्य शर्तें व नियम:
-कोई भी शख्स अधिकतम 5 को-अॉपरेटिव सोसाइटीज का सदस्य बन सकता है। हालांकि नीलामी में वह केवल एक सोसाइटी की सदस्यता रख सकता है।
-सोसाइटी में सदस्य को सिर्फ एक फ्लैट या हिस्सा मिलेगा।
- सदस्य, उसकी पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम पर HUDA के उस इलाके में घर, फ्लैट या प्लॉट नहीं होना चाहिए, जहां वह सदस्यता के लिए आवेदन कर रहा है।
-केवल वही संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनके सदस्यों के पास भारत की नागरिकता हो।