क्या गैर-भारतीय मूल के एक विदेशी राष्ट्रीय भारत में पट्टे पर आवासीय संपत्ति प्राप्त कर सकता है?
हाँ। गैर-भारतीय मूल के एक विदेशी राष्ट्रीय, जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान या चीन या ईरान या नेपाल या भूटान के नागरिक शामिल हैं, भारत में पट्टे पर आवासीय संपत्तियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि पट्टे पांच साल से अधिक नहीं हो, तो उसे आरबीआई से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।