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होम लोन पर कितना कर छूट उपलब्ध है?

March 25 2015   |   Administrator
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अनुसार, आपको यूएलआईपी, पीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस और एनएससी जैसे अन्य संस्थाओं के साथ होम लोन की राशि के मूलधन और ब्याज राशि पर अलग कटौती की अनुमति है। मूलधन के मामले में, आप 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं, जबकि ब्याज के मामले में, यह 2 लाख रुपए है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण की राशि कर कटौती के लिए भी योग्य है।  यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि टैक्स ब्रेक का दावा केवल उस वर्ष के लिए किया जा सकता है जिसमें निर्माण पूरा हो गया है।



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