मायानगरी मुंबई में इतनी है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज
मुंबई में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज हमेशा से महाराष्ट्र सरकार के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत रहा है। असल में सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए मुंबई रियल एस्टेट को और उठाने की कोशिश कर रही है। मार्च 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि अगर कोई अपने बच्चों या खून के रिश्ते वाले सगे-संबंधियों को अचल संपत्ति (जमीन, घर, फ्लैट) ट्रांसफर करना चाहता है तो स्टैंप ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। एेसे मामलों में कुल स्टैंप ड्यूटी 200 रुपये होती है, जिसमें स्थानीय टैक्स भी शामिल होते हैं। महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट के आर्टिकल 34 के अनुसार, जो कृषि या रिहायशी संपत्ति मुंबई नगर निगम की सीमाओं के भीतर आती है और जो बतौर उपहार पति, पत्नी, बेटे, बेटी, पोते, नाती या मृत बेटे की पत्नी के पक्ष में है, उस पर स्थानीय कर सहित कुल स्टैंप ड्यूटी 200 रुपये लगाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के डिपार्टमेंट अॉफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप्स की आधिकारिक वेबसाइट भी इसकी पुष्टि करती है।
महाराष्ट्र में गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी: हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने गिफ्ट डीड्स पर स्टैंप ड्यूटी पर बढ़ोतरी के आदेश को रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा ने 10 अगस्त को एक संशोधन पारित किया था, जिसमें गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के 3 प्रतिशत बढ़ाने की बात थी। महाराष्ट्र में मौजूदा स्टैंप ड्यूटी 500 रुपये है।
मुंबई में रेडी रेकनर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में जमीन के लिए रेडी रेकनर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। रेडी रेकनर रेट्स प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है, जिससे सरकार स्टैंप ड्यूटी का अनुमान लगाती है। इसका सीधा प्रभाव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण पर पड़ता है, क्योंकि नगर निगम कुछ प्रीमियम और चार्जेज वसूलते हैं, जो इन रेट्स का सीधा अनुपात होता है। इसके अलावा सरकार ने मुंबई शहर में कन्वेयंस डीड के लिए स्टैंप ड्यूटी में बदलाव नहीं किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे एक प्रतिशत और बढ़ा दिया है। परिवार के किसी अन्य सदस्य के हक में गिफ्ट डीड पर ट्रांजेक्शन वैल्यू की दो प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी लगती है। इसी तरह अगर परिवार के बाहर के किसी शख्स को गिफ्ट डीड दी जाती है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू की 5 प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी लगेगी।
महाराष्ट्र में इतनी है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज: जिन रिहायशी संपत्तियों का लेनदेन दिसंबर 31, 2014 तक हुआ है, उनके रजिस्ट्रेशन चार्ज 25000 रुपये थे। 1 जनवरी 2015 से यह 30 हजार हो गया। वहीं पूरे महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी 5 प्रतिशत है।
वाहन सौदों पर स्टैंप ड्यूटी: 10 अगस्त को महाराष्ट्र विधानसभा ने ग्रामीण और पेरी-अरबन इलाकों (तेजी से विकसित होने वाली जगह) में वाहन सौदों पर स्टैंप ड्यूटी एक प्रतिशत बढ़ा दी थी। संशोधन में ग्राम पंचायत के इलाकों में वाहन सौदों पर स्टैंप ड्यूटी जमीन की कीमत के 4 प्रतिशत तय की गई है। वहीं निगम परिषदों द्वारा शासित पेरी-अरबन इलाकों में भी यह चार से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।
प्रॉपर्टी पर एेसे कैलकुलेट करें स्टैंप ड्यूटी: पहले ग्राहक को फ्लैट बेचने वाले के साथ एक अग्रीमेंट करना होता है और अग्रीमेंट की कीमत के अनुसान ही स्टैंप ड्यूटी तय होती है। अग्रीमेंट वैल्यू रेडी रेकनर रेट से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही इनका सरकार द्वारा तय की गईं गाइडलाइंस के मुताबिक होना जरूरी है। कई मामलों में अग्रीमेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन जो भी ज्यादा होगी, उससे स्टैंप ड्यूटी की कैलकुलेशन होगी। स्टैंप ड्यूटी का हिसाब होने के बाद ग्राहक को स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नाम पर एक पे अॉर्डर देना होता है। अंत में दोनों पार्टियों को रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर प्रॉपर्टी की लेनदेन पूरी होने के मद्देनजर अग्रीमेंट साइन करना होता है। फर्ज कीजिए आपका कोलाबा में डॉ.होमी भाभा रोड पर 200 वर्ग मीटर का फ्लैट है, जहां रिहायशी प्रॉपर्टी का रेडी रेकनर रेट 264,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। प्रॉपर्टी अग्रीमेंट वैल्यू को मानते हुए यह इलाके में रेडी रेकनर रेट के समान है तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी होगी:
कुल कीमत
फर्ज कीजिए आपका कोलाबा में डॉ.होमी भाभा रोड पर 200 वर्ग मीटर का फ्लैट है
फ्लैट का एरिया - 200 वर्ग मीटर
रेडी रेकनर रेट- 264,200 प्रति वर्ग मीटर
फ्लैट की कीमत (ए*बी) 5,28,40,000
स्टैंप ड्यूटी - 26,42,000
रजिस्ट्रेशन फीस - 30000
कुल कीमत-5,55,12000