हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो अपने कानूनी अधिकार भी जान लीजिए
July 10 2018 |
Sunita Mishra
इन दिनों लोगों को फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहना खूब भा रहा है। खुद की जमीन पर घर बनाने की कूव्वत रखने वाले लोग भी सहूलियतों को देखते हुए हाउसिंग सोसाइटीज में रहने को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य होने के नाते कुछ नियम व शर्तों का आपको पालन करना पड़ता है। सबसे पहले प्रशासन के सामने आपको अपने सभी अधिकारों का ब्योरा पेश करना होता है। एेसा नहीं करने पर प्रबंधक निकाय कार्रवाई भी कर सकता है। हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य होते हुए आपको शिष्टाचार बनाए रखना होगा। इस मामले में किसी भी तरह का निरीक्षण या जांच होने पर आपको प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से हाथ धोना पड़ सकता है।
एक सदस्य होने के नाते आपके ये अधिकार हैं:
खातों की जांच करना: मेंटेनेंस और कई अन्य चार्जेज के रूप में आपकी सोसाइटी सदस्यों से अच्छा खासा पैसा कमाती है। बतौर सदस्य आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके लिए आप अकाउंट बुक की मांग कर सकते हैं। सोसाइटी को कानूनी तौर पर आपको अपनी आखिरी बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आप फायदे और नुकसान खातों की कॉपी भी मांग सकते हैं। अगर सोसाइटी के नियमों की गहराई से पड़ताल करना चाहते हैं तो आप कानूनों की कॉपी पाने के भी हकदार हैं। कमिटी के सदस्यों और जनरल मीटिंग्स इत्यादि की सूचना भी उसमें होनी चाहिए। जो भी जानकारी आप मांगते हैं, उसे सोसाइटी को एक महीने के भीतर मुहैया कराना होगा।
कोई गड़बड़ी मिले तो? : दस्तावेजों का निरीक्षण करते वक्त अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में आप अन्य सदस्यों को बता सकते हैं या प्रबंधक निकाय के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड सोसाइटी के संविधान, काम और वित्तीय स्थिति की जांच करेगा। गलत कामों के आरोप मिलते हैं तो सोसाइटी को अपने रजिस्ट्रेशन से हाथ धोना पड़ सकता है और प्रबंधक निकाय को किनारे किया जा सकता है।
क्या हाउसिंग सोसाइटी से उधार ले सकते हैं पैसा? :अगर आप वित्तीय समस्या से परेशान होकर बैंक का रुख करने की सोच रहे हैं तो विकल्प के तौर पर हाउसिंग सोसाइटी से पैसा उधार ले सकते हैं। को-अॉपरेटिव सोसाइटी के प्रावधानों के तहत अपने सदस्यों को वह पैसा उधार दे सकती है।
अगर हाउसिंग सोसाइटी आपको निकालने की कोशिश करे तो? : हाउसिंग सोसाइटी को आपकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार है और आप संपत्ति से मालिकाना हक भी खो सकते हैं। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हाउसिंग सोसाइटी को कई शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। वहीं सदस्य को भी अपना पक्ष रखने का समान अधिकार मिलेगा। महाराष्ट्र को-अॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1916 के सेक्शन 35 के अनुसार, हितों को नुकसान पहुंचाने वाला काम करने पर सोसाइटी किसी सदस्य को निकाल सकती है। लेकिन इसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग में तीन-चौथाई सदस्यों से प्रस्ताव पारित कराना होगा। यह तब वैध नहीं माना जाएगा, जब तक सदस्य को अपना मुद्दा जनरल बॉडी के सामने पेश करने का मौका नहीं मिलता। प्रस्ताव को लागू करने के लिए रजिस्ट्रार की मंजूरी भी जरूरी है।